नीरज द्विवेदी। लखनऊ, 10, जुलाई 2026, 06:30 PM
लखनऊ: अलीगंज क्षेत्र में हुए अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने सेक्टर-डी स्थित एमएस-102 व्यावसायिक भवन को अवैध घोषित करते हुए उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों ने भवन स्वामियों को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।

एलडीए की जोन-4 प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण आदेश भवन पर चस्पा कर दिया। यह कार्रवाई विहित प्राधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद की गई। अधिकारियों के अनुसार भवन स्वामियों को पहले भी कई बार नोटिस देकर वैध स्वीकृतियां और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, लेकिन वे संतोषजनक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सके।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया, तो एलडीए स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इस दौरान होने वाले पूरे खर्च की वसूली भी संबंधित भवन मालिकों से की जाएगी।
अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रशासन शहर में सुरक्षा मानकों और अवैध निर्माणों की समीक्षा कर रहा है। इसी अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।
एलडीए का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि भवन निर्माण से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित भवन मानकों का पालन करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।



